PM-KISAN Samman Nidhi योजना 2026
छोटे और सीमांत किसानों को साल में ₹6,000 की तीन किस्तों में सीधी वित्तीय सहायता
अंतिम अपडेट: 1 जून 2026
एक नज़र में
| शुरू वर्ष | 2019 |
|---|---|
| मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| लाभ राशि | ₹6,000 प्रति वर्ष (3 किस्तें) |
| आधिकारिक वेबसाइट | pmkisan.gov.in |
योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की एक प्रमुख किसान कल्याण योजना है, जिसे 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसान परिवारों को नियमित वित्तीय सहायता देना है, ताकि वे खेती से जुड़े खर्चों — जैसे बीज, खाद, कीटनाशक और मशीनरी — को आसानी से पूरा कर सकें।
इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की राशि मिलती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है — हर किस्त ₹2,000 की होती है। पहली किस्त अप्रैल से जून, दूसरी जुलाई से सितंबर और तीसरी अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में जारी की जाती है। राशि सीधे किसान के बैंक खाते में आती है, इसलिए बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती।
PM-KISAN योजना पूरे देश में लागू है और इसका लाभ उन किसान परिवारों को मिलता है जिनके पास कृषि योग्य भूमि है। योजना में "किसान परिवार" का मतलब है — पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे, जिनके पास मिलकर कुल दो हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य जमीन हो। अगर किसी परिवार के सदस्यों की जमीन अलग-अलग खातों में है, तो भी कुल जोड़कर 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई ब्याज नहीं लगता और यह राशि वापस नहीं करनी पड़ती। यह एक अनुदान (grant) है, ऋण नहीं। किसानों को बस एक बार पंजीकरण कराना होता है और अपना आधार, बैंक खाता और जमीन के दस्तावेज सही रखने होते हैं।
2026 तक करोड़ों किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। हालांकि, समय-समय पर सरकार e-KYC अपडेट, बैंक खाता सत्यापन और पात्रता की जांच करती रहती है। अगर आपका आवेदन अस्वीकार हो गया है या किस्त नहीं आई है, तो pmkisan.gov.in पर "Beneficiary Status" चेक करें और ग्राम पंचायत या कृषि विभाग से संपर्क करें।
ध्यान रखें — यह वेबसाइट केवल जानकारी देती है। PM-KISAN का आवेदन और सभी अपडेट केवल आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर ही करें। किसी भी तीसरे पक्ष को पैसे देकर आवेदन न करवाएं।
पात्रता
- छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके पास कुल 2 हेक्टेयर (5 एकड़) तक कृषि योग्य जमीन हो
- पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों की मिली जमीन भी गिनी जाती है
- वैध आधार नंबर और बैंक खाता (आधार से लिंक)
- किसान परिवार में कोई भी सदस्य केंद्र/राज्य सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक, नगर निगम अध्यक्ष न हो
- आयकर दाता (IT payee) परिवार इस योजना के पात्र नहीं हैं
- केंद्रीय या राज्य सरकार के पेंशनधारी (₹10,000/माह से अधिक) पात्र नहीं
- पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट पात्र नहीं
लाभ
- सालाना ₹6,000 की सीधी वित्तीय सहायता
- राशि तीन किस्तों में — हर किस्त ₹2,000
- पैसा सीधे बैंक खाते में (DBT — Direct Benefit Transfer)
- कोई ब्याज नहीं, कोई वापसी नहीं — पूर्ण अनुदान
- पूरे देश में लागू — सभी राज्यों के किसान आवेदन कर सकते हैं
- pmkisan.gov.in पर ऑनलाइन स्थिति देख सकते हैं
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- बैंक पासबुक या खाता विवरण (आधार से लिंक)
- जमीन के खसरा/खतौनी या राज्य के अनुसार भूमि रिकॉर्ड
- मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो (राज्य के अनुसार)
- e-KYC पूरा होना चाहिए
आवेदन कैसे करें
- 1
आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
- 2
"New Farmer Registration" या "किसान पंजीकरण" विकल्प चुनें
- 3
अपना राज्य, जिला, तहसील/ब्लॉक और गांव चुनें
- 4
आधार नंबर, बैंक खाता और जमीन विवरण भरें
- 5
फॉर्म जमा करें और पंजीकरण नंबर नोट कर लें
- 6
e-KYC पूरा करें — CSC, बैंक या pmkisan.gov.in से
- 7
"Beneficiary Status" से अपनी किस्त की स्थिति देखें
- 8
अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, तो नजदीकी CSC (Common Service Centre) या कृषि विभाग कार्यालय में जाएं