PM Awas Yojana - Gramin 2026
ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता
अंतिम अपडेट: 1 जून 2026
एक नज़र में
| शुरू वर्ष | 2016 |
|---|---|
| मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| लाभ राशि | ₹1.20 लाख (पहाड़ी/KUTCH) से ₹1.30 लाख (सामान्य क्षेत्र) |
| आधिकारिक वेबसाइट | pmayg.nic.in |
योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की प्रमुख आवास योजना है, जिसका उद्देश्य 2024 तक (अब बढ़ा हुआ लक्ष्य) सभी ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान दिलाना है। इसे 2016 में शुरू किया गया था और यह Indira Awaas Yojana का उन्नत रूप है।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों के पास कच्चा मकान है या मकान नहीं है, उन्हें पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में तीन किस्तों में आती है — नींव, दीवारें और छत के चरण में।
सामान्य क्षेत्रों में ₹1,30,000 की सहायता मिलती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों और विशेष श्रेणी राज्यों (जैसे NE राज्य) में ₹1,20,000 से अधिक राशि मिल सकती है। इसके अलावा, शौचालय निर्माण के लिए अलग से Swachh Bharat मिशन से सहायता मिलती है।
पात्रता SECC 2011 (सोशल-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस) डेटा पर आधारित है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की सिफारिश से नाम चुने जाते हैं। अगर आपकी फैमिली सूची में है, तो आपको PMAY-G का लाभ मिल सकता है।
2026 में PMAY-G का लक्ष्य पूरा करने की प्रक्रिया जारी है। कई राज्यों में लाखों घर बन चुके हैं। नए आवेदन की स्थिति राज्य के अनुसार अलग हो सकती है — कुछ राज्यों में अब नई सूची बन रही है।
ध्यान रखें — PMAY-G में घर आपको खुद बनाना होता है या मिस्त्री के माध्यम से। सरकार पैसा देती है, मकान तैयार नहीं करके देती। पैसा चरणबद्ध तरीके से मिलता है और निर्माण की जांच होती है।
पात्रता
- SECC 2011 में पात्र ग्रामीण परिवार
- जिनके पास कच्चा मकान हो या मकान न हो
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले
- पहले से PMAY-G का लाभ न लिया हो
- बैंक खाता (आधार से लिंक)
- ग्राम सभा की सिफारिश
- आयकर दाता और सरकारी कर्मचारी (कुछ श्रेणियां) पात्र नहीं
लाभ
- पक्का मकान बनाने के लिए ₹1.20-1.30 लाख वित्तीय सहायता
- राशि तीन किस्तों में — निर्माण चरण के अनुसार
- स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय सहायता अलग
- मनरेगा से अतिरिक्त मजदूरी सहायता मिल सकती है
- महिला के नाम पर घर — प्राथमिकता
- विकलांगों के लिए विशेष प्रावधान
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- SECC पात्रता प्रमाण
- जमीन के मालिकाना अधिकार का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ग्राम सभा प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
- 1
पहले pmayg.nic.in पर अपनी पात्रता चेक करें
- 2
ग्राम पंचायत या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में संपर्क करें
- 3
SECC सूची में अपना नाम देखें
- 4
ग्राम सभा में अपना नाम प्रस्तावित करवाएं
- 5
चयन होने पर बैंक खाता विवरण दें
- 6
पहली किस्त नींव खुदाई के बाद मिलती है
- 7
निर्माण प्रगति की जांच के बाद दूसरी और तीसरी किस्त
- 8
घर पूरा होने पर फोटो जियो-टैगिंग से सत्यापन